बैंकिंग Ombudsman से Complaint कैसे करें – Step by Step Guide 2025

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बैंकिंग Ombudsman से Complaint कैसे करें – Step by Step Guide 2025

Ombudsman से Complaint

Updated: Sep 2025 | Admin: RjCyber.in


परिचय

आज के डिजिटल और तेजी से बदलते बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी बैंक में जमा राशि, लोन, ATM, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक अपने अधिकारों की रक्षा और समस्या का समाधान पाने के लिए बैंकिंग Ombudsman से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बैंकिंग Ombudsman एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, जिसे Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकिंग शिकायतों को निपटाने के लिए नियुक्त किया है। यह प्रक्रिया मुफ्त होती है और ग्राहक के लिए आसान है।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे कि बैंकिंग Ombudsman से Complaint कैसे करें, किन मामलों में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है और पूरी प्रक्रिया के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।


बैंकिंग Ombudsman क्या है?

बैंकिंग Ombudsman एक ऐसा अधिकारी है जिसे RBI द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है:

  1. ग्राहकों की बैंकिंग शिकायतों का निष्पक्ष निवारण करना।
  2. बैंक और ग्राहक के बीच विवाद का समाधान सरल तरीके से करना।
  3. बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना।

बैंकिंग Ombudsman उन मामलों में मदद करता है जहाँ:

  • बैंक ने आपकी शिकायत का समाधान समय पर नहीं किया।
  • बैंक ने अनुचित शुल्क लिया या नियमों का उल्लंघन किया।
  • लोन, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या ATM से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

किन मामलों में आप बैंकिंग Ombudsman से शिकायत कर सकते हैं?

RBI के अनुसार, ग्राहक निम्नलिखित मामलों में Ombudsman से Complaint कर सकते हैं:

  1. बैंकिंग सेवा में विलंब:

    • चेक क्लियरिंग में देरी
    • जमा राशि का समय पर क्रेडिट न होना
  2. अनुचित शुल्क और शुल्क वसूली:

    • ATM/नेट बैंकिंग शुल्क में अनावश्यक वसूली
    • Lien या overdraft शुल्क में गलतियाँ
  3. क्रेडिट/डेबिट कार्ड संबंधी समस्याएँ:

    • ATM कार्ड ट्रांज़ैक्शन में धोखाधड़ी
    • कार्ड रोकने या ब्लॉक करने में देरी
  4. लोन और ओवरड्राफ्ट संबंधी शिकायतें:

    • लोन वितरण में देरी
    • गारंटी या सिक्योरिटी दस्तावेज़ों में समस्या
  5. बैंक की अनदेखी या खराब सेवा:

    • शाखा में ग्राहक सेवा की कमी
    • मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग की समस्याएँ
  6. डिफ़ॉल्ट बैंकिंग प्रैक्टिस:

    • बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन
    • ग्राहक को अनुचित व्यवहार

✅  यदि आपके कार्ड या नेट बैंकिंग से फ्रॉड हुआ है, तो आप सीधे बैंकिंग Ombudsman के साथ-साथ Cyber Crime Complaint Online कैसे दर्ज करें भी जान सकते हैं।

बैंकिंग Ombudsman Complaint करने से पहले क्या करें?

Complaint दर्ज करने से पहले निम्नलिखित स्टेप्स अवश्य अपनाएँ:

  1. बैंक शाखा में शिकायत दर्ज करें:

    • पहले बैंक की शाखा या ग्राहक सेवा को अपनी शिकायत भेजें।
    • बैंक को शिकायत निवारण का समय दें (आमतौर पर 30 दिन)।
  2. शिकायत का रिकॉर्ड रखें:

    • ईमेल, SMS, या लिखित शिकायत का प्रिंट/कॉपी रखें।
    • शिकायत नंबर और तारीख नोट करें।
  3. Ombudsman आवेदन हेतु तैयार रहें:

    • यदि बैंक ने शिकायत का समाधान नहीं किया, तब ही आप बैंकिंग Ombudsman के पास आवेदन करें।

ध्यान दें: RBI के नियमों के अनुसार आप शिकायत दर्ज कराने से पहले बैंक से समाधान नहीं पाए हैं तो ही Ombudsman के पास जा सकते हैं।


बैंकिंग Ombudsman से Complaint कैसे करें – Step by Step

Step 1: Complaint Form डाउनलोड करें

  1. RBI की वेबसाइट पर जाएँ: RBI Banking Ombudsman
  2. “Banking Ombudsman Complaint Form” डाउनलोड करें।
  3. फॉर्म को ध्यान से भरें।

Step 2: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें

Complaint Form के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:

  • बैंक की ओर से शिकायत निवारण का प्रमाण (रसीद/ईमेल)
  • पहचान पत्र (Aadhaar, PAN, Passport आदि)
  • बैंक खाता/लोन/कार्ड विवरण
  • अन्य सहायक दस्तावेज़ जैसे ट्रांज़ैक्शन रसीद

Step 3: Complaint Form भरना

Form में निम्नलिखित जानकारी भरनी होती है:

  1. व्यक्तिगत जानकारी:
    • नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल
  2. बैंक विवरण:
    • बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या
  3. शिकायत का विवरण:
    • समस्या का संक्षिप्त विवरण
    • शिकायत कब और कैसे दर्ज की गई
  4. अनुरोध:
    • आप बैंक से क्या समाधान चाहते हैं

Tip: Complaint Form में सभी जानकारी सही और स्पष्ट लिखें।


Step 4: Complaint फाइल करना

आप Complaint Form निम्नलिखित तरीकों से भेज सकते हैं:

  1. डाक द्वारा:
    • स्थानीय RBI Banking Ombudsman कार्यालय में भेजें।
  2. ऑनलाइन (RBI वेबसाइट पर):
    • RBI के Complaint Portal पर लॉगिन कर फॉर्म अपलोड करें।
    • RBI की ऑफिसियल वेबसाइट: https://www.rbi.org.in

Step 5: Complaint Tracking

  • RBI आपको एक Complaint Number प्रदान करेगा।
  • आप इस नंबर का उपयोग करके अपने शिकायत की प्रगति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • आमतौर पर 30 दिन के भीतर Ombudsman आपकी शिकायत का समाधान करता है।
✅ Complaint दर्ज करने और ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षित रखने के लिए इन Digital Banking Security Tips को जरूर अपनाएँ।

बैंकिंग Ombudsman से Complaint करने के फायदे

✅  शिकायत दर्ज कराने से पहले ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय जानना ज़रूरी है। इसके लिए देखें: ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के 10 आसान तरीके
  1. मुफ्त समाधान:

    • Complaint करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
  2. तेजी से निपटान:

    • Ombudsman के माध्यम से विवाद जल्दी सुलझते हैं।
  3. ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा:

    • बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ती है।
  4. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध:

    • घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सामान्य FAQs

1. क्या सभी बैंकिंग समस्याओं के लिए Ombudsman से शिकायत की जा सकती है?

  • नहीं। केवल RBI के अधीन आने वाले बैंक और कुछ सेवाओं के लिए।

2. Ombudsman कितने समय में शिकायत का समाधान करता है?

  • आमतौर पर 30 दिनों में।

3. क्या Complaint करने के लिए कोई शुल्क है?

  • नहीं, यह पूरी तरह मुफ्त है।

4. क्या ऑनलाइन Complaint की जा सकती है?

  • हाँ, RBI की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से।

    निष्कर्ष

    बैंकिंग Ombudsman से Complaint करना एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे ग्राहक अपने बैंकिंग अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। यह प्रक्रिया न सिर्फ मुफ्त है, बल्कि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करती है।

    यदि आपकी बैंकिंग शिकायत का समाधान बैंक शाखा से नहीं हो रहा है, तो अभी Complaint Form भरें और RBI Banking Ombudsman के पास शिकायत दर्ज करें

    याद रखें: Complaint करते समय सभी दस्तावेज़, ट्रांज़ैक्शन डिटेल और बैंक के साथ आपकी पिछली शिकायत रिकॉर्ड तैयार रखें।


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