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सोशल मीडिया डेटा को केवल तभी देखा, मॉनिटर या एकत्र किया जा सकता है जब किसी एजेंसी ने यह मानने के लिए उचित आधार दिखाते हुए विशिष्ट और स्पष्ट तथ्य स्थापित किए हों कि डेटा किसी चल रही आपराधिक जाँच के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है।
एकत्रित डेटा को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि या तो यह उचित संदेह न हो कि जानकारी में आपराधिक गतिविधि का सबूत है जिस पर प्राप्तकर्ता एजेंसी का अधिकार क्षेत्र है, या किसी चल रही जाँच या लंबित आपराधिक मुकदमे से प्रासंगिकता हो जिसमें प्राप्तकर्ता एजेंसी तब लगी हुई हो। एजेंसियों के पास एक समझौता ज्ञापन भी होना चाहिए जो पुष्टि करता हो कि प्राप्तकर्ता एजेंसी डेटा के किसी भी उपयोग या आगे के प्रसार में समान सीमाओं का पालन करेगी।
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